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पत्नीहंता को दस वर्ष की कैद
Updated Thu, 14 Sep 2017 11:31 PM IST
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पत्नी के हत्यारे को दस वर्ष की कैद
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने पत्नी की हत्या के दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने की। तालगांव के ग्राम गूरेपारा मजरा मानपुर कौड़िया निवासी प्रेमचंद ने 2 अक्तूबर 2010 को अपनी पत्नी प्रेमा देवी की बांके से प्रहार कर हत्या कर दी थी।
इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मृतका के भाई उमेश कुमार ने आरोप लगाया था, कि प्रेमचंद एक शराबी व झगड़ालू व्यक्त्ति है। इसी के चलते अक्सर वह मारपीट किया करता था।
घटना वाले दिन भी बांके से प्रहार कर उसने अपनी पत्नी को घायल कर दिया। जिसकी बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मामले में प्रेमचंद्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने पत्नी की हत्या के दोषी को दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने की। तालगांव के ग्राम गूरेपारा मजरा मानपुर कौड़िया निवासी प्रेमचंद ने 2 अक्तूबर 2010 को अपनी पत्नी प्रेमा देवी की बांके से प्रहार कर हत्या कर दी थी।
इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मृतका के भाई उमेश कुमार ने आरोप लगाया था, कि प्रेमचंद एक शराबी व झगड़ालू व्यक्त्ति है। इसी के चलते अक्सर वह मारपीट किया करता था।
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घटना वाले दिन भी बांके से प्रहार कर उसने अपनी पत्नी को घायल कर दिया। जिसकी बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मामले में प्रेमचंद्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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