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Sitapur News: 25 साल बाद मारपीट के दोषियों को सश्रम कारावास की सजा
Thu, 17 Jul 2025 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Thu, 17 Jul 2025 11:39 PM IST
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सीतापुर। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मो. शफीक ने बृहस्पतिवार को 25 वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले में चार अभियुक्तों को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चारों दोषियों पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 15 जनवरी 2000 का है। लहरपुर के ढ़खेरा गांव निवासी विजय राही मकर संक्रांति के दिन पहली बार अपनी ससुराल हरगांव के परसेहरा शरीफपुर गांव में पत्नी, भाई और चाचा के साथ गए थे। इसी दौरान उसी गांव के ही दशरथ ने अपने साथियों के साथ नशे की हालत में उसे जातिसूचक गालियां दीं।
विरोध पर लाठी-डंडों से जमकर पीटा। घटना में वादी व उनके परिजन घायल हो गए। मामले में थाना हरगांव में एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद कोर्ट ने अवधेश, मेवालाल, सुनील व अनिल को दोषी पाया। कोर्ट ने चारों दोषियों को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान दो आरोपी दशरथ व दन्नू की मौत हो गई थी। एक अन्य आरोपी विनोद फरार है। इसलिए उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
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मामला 15 जनवरी 2000 का है। लहरपुर के ढ़खेरा गांव निवासी विजय राही मकर संक्रांति के दिन पहली बार अपनी ससुराल हरगांव के परसेहरा शरीफपुर गांव में पत्नी, भाई और चाचा के साथ गए थे। इसी दौरान उसी गांव के ही दशरथ ने अपने साथियों के साथ नशे की हालत में उसे जातिसूचक गालियां दीं।
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विरोध पर लाठी-डंडों से जमकर पीटा। घटना में वादी व उनके परिजन घायल हो गए। मामले में थाना हरगांव में एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद कोर्ट ने अवधेश, मेवालाल, सुनील व अनिल को दोषी पाया। कोर्ट ने चारों दोषियों को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान दो आरोपी दशरथ व दन्नू की मौत हो गई थी। एक अन्य आरोपी विनोद फरार है। इसलिए उसकी पत्रावली अलग कर दी गई।
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