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Siddharthnagar News: धोखाधड़ी के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
Sun, 24 Nov 2024 04:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sun, 24 Nov 2024 04:17 AM IST
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सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मानिटरिंग सेल और थाना बांसी पुलिस की पैरवी से शनिवार को गबन व धोखाधड़ी के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया है।
थाना बांसी में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की पैरवी पर श्रद्धा भारतीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से अभियुक्त जैफुल्लाह (डाक सहायक बांसी) निवासी छितरापार थाना दुधारा जनपद बस्ती वर्तमान जनपद संतकबीरनगर, हफीजुल्लाह निवासी भगुरा अहिरौली थाना दुधारा जनपद बस्ती वर्तमान जनपद संतकबीरनगर, राजेश्वर प्रसाद निवासी भिटवा बाजार थाना बखिरा जनपद बस्ती वर्तमान जनपद संतकबीरनगर को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया।
सजा दिलाए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना बांसी का योगदान रहा।
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थाना बांसी में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की पैरवी पर श्रद्धा भारतीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से अभियुक्त जैफुल्लाह (डाक सहायक बांसी) निवासी छितरापार थाना दुधारा जनपद बस्ती वर्तमान जनपद संतकबीरनगर, हफीजुल्लाह निवासी भगुरा अहिरौली थाना दुधारा जनपद बस्ती वर्तमान जनपद संतकबीरनगर, राजेश्वर प्रसाद निवासी भिटवा बाजार थाना बखिरा जनपद बस्ती वर्तमान जनपद संतकबीरनगर को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया।
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सजा दिलाए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना बांसी का योगदान रहा।