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Siddharthnagar News: गबन के दोषी को तीन वर्ष का कारावास, 10 हजार जुर्माना

Tue, 20 May 2025 11:24 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 May 2025 11:24 PM IST
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Three years imprisonment and 10 thousand fine for embezzlement
सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गबन के आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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डुमरियागंज थाना में दर्ज एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छैलबिहारी भट्ट निवासी मुडिला चंदन राय थाना त्रिलोकपुर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी बावनजीत थाना डुमरियागंज का योगदान रहा। संवाद
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