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Siddharthnagar News: डकैती के मामले में दोषियों को दस-दस वर्ष की सजा

Tue, 22 Apr 2025 11:22 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Apr 2025 11:22 PM IST
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The accused were sentenced to 10 years' imprisonment in the robbery case
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। जनपद मुख्यालय सहित कई जगहों पर डकैती करने वाले डकैतों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने तीन को दोषी ठहराते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषी सलीम उर्फ सल्लू, साबिर उर्फ अकरम व आमिर उर्फ सद्दाम का विचारण करके न्यायालय ने सजा सुनाई है।
घटना 21 फरवरी 2016 की रात की है। अभियोजन कथानक के अनुसार ओम प्रकाश चौबे ग्राम व पोस्ट भीमापार निकट रेलवे क्राॅसिंग सिद्धार्थनगर के निवासी ने तहरीर देकर कहा कि 21 फरवरी 2016 को वह घर में अकेले सोये थे। रात्रि 11.30 बजे छह सात लोग घर में घुस गए और कनपटी पर पिस्टल रख दी मारपीट और लूटपाट की। बदमाश उनको कमरे में बंद कर भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद 100 नंबर व पुलिस अधीक्षक व एसओ को जानकारी दी।
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पुलिस ने केस दर्ज करके सलीम उर्फ सल्लू निवासी थटिया टोला जैनपुर कन्नौज, साबिर उर्फ अकरम निवासी थटिया टोला जैनपुर, आमिर उर्फ सद्दाम निवासी थटिया टोला जैनपुर थाना थटिया जनपद कन्नौज, रहीत निवासी थटिया टोला जैनपुर, मोईन निवासी थटिया टोला जैनपुर, तौहीद निवासी थटिया टोला जैनपुर, अजय निवासी थटिया टोला जैनपुर थाना थटिया जनपद कन्नौज, सानू थटिया टोला जैनपुर थाना थटिया जनपद कन्नौज, एहसान थटिया टोला जैनपुर थाना थटिया जनपद कन्नौज को आरोपी बनाया।
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इन्हीं अपराधियों से मुठभेड़ में एसआई अनूप मिश्र को गोली लगने से चोट आई थी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए डकैती करने के अपराध में आमिर उर्फ सद्दाम पुत्र नत्थू उर्फ बड़ा, साबिर उर्फ अकरम पुत्र दीन मो. उर्फ शौकत एवं सलीम उर्फ सल्लू पुत्र नियामत निवासीगण ठठिया टोला जैनपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
हत्या के प्रयास में आमिर उर्फ सद्दाम पुत्र नत्थू उर्फ बड़ा, साबिर उर्फ अकरम पुत्र दीन मो. उर्फ शौकत, सलीम उर्फ सल्लू पुत्र नियामत निवासीगण ठठिया टोला जैनपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

आर्म्स एक्ट के अपराध में सलीम उर्फ सल्लू पुत्र नियामत निवासी ठठिया टोला जैनपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज को सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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