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तौकीर हत्याकांड : तीन दोषियों को उम्र कैद, 1.5 लाख रुपये जुर्माना
Fri, 31 Mar 2023 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 31 Mar 2023 11:52 PM IST
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तौकीर हत्याकांड : तीन दोषियों को उम्र कैद, 1.5 लाख रुपये जुर्माना
बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने शुक्रवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को उम्र कैद व एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 11 वर्ष पुराने मामले में यह सजा हुई है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के चौरा बनगवां गांव निवासी चौरा बनगवां गांव निवासी तौकीर उर्फ मुन्नू को 13 जुलाई 2012 को सलीम, शहंशाह, असफाक निवासी तकियवापुर टोला कंचनपुर थाना भवानीगंज ने साजिश कर अभियुक्त सबा मलिक से फोन कराकर रेहरा चौराहा के नहर की पुलिया पर रात के 11 बजे धोखे से बुलवाया। अभियुक्त सलीम, शहंशाह, असफाक ने मिलकर तौकीर उर्फ मुन्नू को मारकर हत्या कर दिया और शव को सादुल्लानगर थाने के कुसमौरा घाट पर ले जाकर कुआनो नदी में फेंक दिया।
मृतक के पुत्र शाह फहद ने 19 जुलाई 2012 को थाना डुमरियागंज में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतक के मोबाइल के काल डिटेल के आधार पर अभियुक्तों से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। अभियुक्तों के जुर्म स्वीकार करने पर मृतक का शव कुआनो नदी से बरामद कराया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की विवेचना करके चार्जशीट दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त सलीम की मृत्यु हो चुकी है।
सुनवाई उपरांत बाकी बचे अभियुक्त शहंशाह, असफाक व सबा मलिक उर्फ रीना को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार कर आजीवन कारावास व एक लाख पांच हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि में पचास हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा शाह फहद को दिये जाने का आदेश दिया है।
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बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने शुक्रवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को उम्र कैद व एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 11 वर्ष पुराने मामले में यह सजा हुई है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के चौरा बनगवां गांव निवासी चौरा बनगवां गांव निवासी तौकीर उर्फ मुन्नू को 13 जुलाई 2012 को सलीम, शहंशाह, असफाक निवासी तकियवापुर टोला कंचनपुर थाना भवानीगंज ने साजिश कर अभियुक्त सबा मलिक से फोन कराकर रेहरा चौराहा के नहर की पुलिया पर रात के 11 बजे धोखे से बुलवाया। अभियुक्त सलीम, शहंशाह, असफाक ने मिलकर तौकीर उर्फ मुन्नू को मारकर हत्या कर दिया और शव को सादुल्लानगर थाने के कुसमौरा घाट पर ले जाकर कुआनो नदी में फेंक दिया।
मृतक के पुत्र शाह फहद ने 19 जुलाई 2012 को थाना डुमरियागंज में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतक के मोबाइल के काल डिटेल के आधार पर अभियुक्तों से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। अभियुक्तों के जुर्म स्वीकार करने पर मृतक का शव कुआनो नदी से बरामद कराया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके मामले की विवेचना करके चार्जशीट दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त सलीम की मृत्यु हो चुकी है।
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सुनवाई उपरांत बाकी बचे अभियुक्त शहंशाह, असफाक व सबा मलिक उर्फ रीना को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी करार कर आजीवन कारावास व एक लाख पांच हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि में पचास हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा शाह फहद को दिये जाने का आदेश दिया है।
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