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Siddharthnagar News: चार लाख मतदाताओं का नाम कटा, छह फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
Tue, 06 Jan 2026 11:31 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 06 Jan 2026 11:31 PM IST
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सिद्धार्थनगर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिले के सभी बूथों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन हुआ।
जनपद में कुल 19,61,872 मतदाता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान कुल 3,98,900 मतदाताओं का नाम मृत्यु, डबल, शिफ्टेड, अनुपस्थित होने के कारण काट दिया गया है।
मतदाता सूची अवलोकन के बाद छह फरवरी तक दावे और आपत्तियों की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान नए मतदाता भी बनाए जाएंगे, जिसके तहत एक अक्तूबर 2026 तक अर्ह होने वाले युवा भी अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा आलेख्य प्रकाशन किया गया। एडीएम गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि आलेख्य प्रकाशन में प्रकाशित मतदाता सूची का अवलोकन अपने मतदेय स्थलों पर करने के बाद छह फरवरी 2026 तक दावे, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिसके बाद आयोग की तरफ से इनके निस्तारण के लिए 27 फरवरी 2026 तक समय निर्धारित किया गया है।
वहीं, नए मतदाता बनने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चार अर्ह तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसलिए दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर 2026 को अर्ह होने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकता है।
इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में शामिल किसी नाम पर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह फाॅर्म-7 भर कर जमा कर सकता है।
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जनपद में कुल 19,61,872 मतदाता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान कुल 3,98,900 मतदाताओं का नाम मृत्यु, डबल, शिफ्टेड, अनुपस्थित होने के कारण काट दिया गया है।
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मतदाता सूची अवलोकन के बाद छह फरवरी तक दावे और आपत्तियों की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान नए मतदाता भी बनाए जाएंगे, जिसके तहत एक अक्तूबर 2026 तक अर्ह होने वाले युवा भी अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा आलेख्य प्रकाशन किया गया। एडीएम गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि आलेख्य प्रकाशन में प्रकाशित मतदाता सूची का अवलोकन अपने मतदेय स्थलों पर करने के बाद छह फरवरी 2026 तक दावे, आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिसके बाद आयोग की तरफ से इनके निस्तारण के लिए 27 फरवरी 2026 तक समय निर्धारित किया गया है।
वहीं, नए मतदाता बनने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चार अर्ह तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसलिए दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर 2026 को अर्ह होने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकता है।
इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में शामिल किसी नाम पर यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह फाॅर्म-7 भर कर जमा कर सकता है।