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Siddharthnagar News: हत्या की कोशिश के दोषी को सात साल की सजा
Wed, 16 Sep 2026 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:27 PM IST
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इटवा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना इटवा पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रयास के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी की अदालत ने बुधवार को आरोपी राजन पुत्र दिग्पाल निवासी बयारी, थाना इटवा को हत्या का प्रयास, घटना में शामिल होकर वारदात को अंजाम देने, हथियार से लैस होकर बलवा करने जैसे अपराधों में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार मामला वर्ष 2007 का है। आरोपी पर कई लोगों के साथ मिलकर बलवा करने, हथियार के साथ शामिल होने, हत्या के प्रयास और धमकी देने के आरोप थे।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी की अदालत ने बुधवार को आरोपी राजन पुत्र दिग्पाल निवासी बयारी, थाना इटवा को हत्या का प्रयास, घटना में शामिल होकर वारदात को अंजाम देने, हथियार से लैस होकर बलवा करने जैसे अपराधों में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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पुलिस के अनुसार मामला वर्ष 2007 का है। आरोपी पर कई लोगों के साथ मिलकर बलवा करने, हथियार के साथ शामिल होने, हत्या के प्रयास और धमकी देने के आरोप थे।