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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का वरिष्ठ सहायक निलंबित
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बस्ती के ध्यानार्थ--
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का वरिष्ठ सहायक निलंबित
जांच में अप्रत्यक्ष रूप से अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पाया गया दोषी
विभागीय कार्रवाई की संस्तुति, ठेकेदारी के लिए माता के नाम पर कराया था पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के वरिष्ठ सहायक रणजीत यादव ने अपनी माता के नाम ठेके जारी करवाकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता सिराजुुद्दीन अहमद खां ने उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड सिद्धार्थनगर कार्यालय में रणजीत यादव वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात हैं। उनके खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी में संलिप्त होकर पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। इसकी जांच अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बस्ती परिमंडल की ओर से कराई गई थी। जांच में तथ्य सामने आए कि रणजीत यादव ने सरकारी पद पर रहते हुए विभाग में अपनी माता फूल देवी के नाम ठेकेदारी के लिए पंजीकरण कराया। वह पद का दुरुपयोग करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी में संलिप्त रहे और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की। जांच में दोष सिद्ध पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता सिराजुद्दीन अहमद खां ने रणजीत यादव के खिलाफ सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के संबंध में सजा की संस्तुति की है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का वरिष्ठ सहायक निलंबित
जांच में अप्रत्यक्ष रूप से अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में पाया गया दोषी
विभागीय कार्रवाई की संस्तुति, ठेकेदारी के लिए माता के नाम पर कराया था पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के वरिष्ठ सहायक रणजीत यादव ने अपनी माता के नाम ठेके जारी करवाकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता सिराजुुद्दीन अहमद खां ने उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड सिद्धार्थनगर कार्यालय में रणजीत यादव वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात हैं। उनके खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी में संलिप्त होकर पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था। इसकी जांच अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बस्ती परिमंडल की ओर से कराई गई थी। जांच में तथ्य सामने आए कि रणजीत यादव ने सरकारी पद पर रहते हुए विभाग में अपनी माता फूल देवी के नाम ठेकेदारी के लिए पंजीकरण कराया। वह पद का दुरुपयोग करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी में संलिप्त रहे और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की। जांच में दोष सिद्ध पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता सिराजुद्दीन अहमद खां ने रणजीत यादव के खिलाफ सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने के संबंध में सजा की संस्तुति की है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के तहत तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
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