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Siddharthnagar News: एचएसआरपी नंबर प्लेट के बगैर नहीं मिलेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट
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पुरानी बस्ती। परिवहन के नए नियमों से अब ई-रिक्शा संचालन में मनमानी पर विराम लगाने के प्रयास 15 अप्रैल से शुरू किए गए हैं। अब ई-रिक्शा खरीदार न सिर्फ वाहन ड्राइव करने की जानकारी दर्शाता प्रशिक्षण सर्टिफिकेट ई-रिक्शा खरीद के समय प्रस्तुत करेंगे, बल्कि उन्हें लर्निंग लाइसेंस के बिना ई-रिक्शा नहीं बिक्री की जाएगी। 15 अप्रैल से परिवहन विभाग ने नया बदलाव ई-रिक्शा खरीद और प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर प्रभावी किया है।
जिले में नए नियम के तहत अब बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) के वाहन पीयूसीसी पोर्टल प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी करेगा। साथ ही जिनके पास लर्निंग (शिक्षार्थी) डीएल व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं है उन्हें ई-रिक्शा व ई-कार्ट की बिक्री नहीं कर सकेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर अवधेश तिवारी ने बदले प्रावधान की जानकारी देते हुए ई-रिक्शा व ई-कार्ट बिक्री करने वाले डीलरों को आदेश दिए गए हैं।
डीलर उन्हें ई-रिक्शा बिक्री कर सकेंगे जो किसी पंजीकृत वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्ति का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश इसलिए दिया गया जिससे गैर प्रशिक्षितों के हाथ में संचालन दायित्व न पहुंच सके। इसके अलावा लर्निंग डीएल (शिक्षार्थी) भी ई-रिक्शा चालकों को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी किया जा सकेगा।
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कोट
15 अप्रैल से परिवहन के नए नियम प्रभावी हैं। ई रिक्शा डीलरों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
-अवधेश तिवारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बस्ती
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जिले में नए नियम के तहत अब बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) के वाहन पीयूसीसी पोर्टल प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी करेगा। साथ ही जिनके पास लर्निंग (शिक्षार्थी) डीएल व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नहीं है उन्हें ई-रिक्शा व ई-कार्ट की बिक्री नहीं कर सकेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर अवधेश तिवारी ने बदले प्रावधान की जानकारी देते हुए ई-रिक्शा व ई-कार्ट बिक्री करने वाले डीलरों को आदेश दिए गए हैं।
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डीलर उन्हें ई-रिक्शा बिक्री कर सकेंगे जो किसी पंजीकृत वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्ति का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश इसलिए दिया गया जिससे गैर प्रशिक्षितों के हाथ में संचालन दायित्व न पहुंच सके। इसके अलावा लर्निंग डीएल (शिक्षार्थी) भी ई-रिक्शा चालकों को प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। साथ ही बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को प्रदूषण प्रपत्र नहीं जारी किया जा सकेगा।
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15 अप्रैल से परिवहन के नए नियम प्रभावी हैं। ई रिक्शा डीलरों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
-अवधेश तिवारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बस्ती