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नामांकन के लिए पैनकार्ड, निवास प्रमाणपत्र जरूरी नहीं

Sun, 04 Apr 2021 10:50 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Apr 2021 10:50 PM IST
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PAN card is not necessary for enrollment
नामांकन के लिए पैनकार्ड जरूरी नहीं
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मतदाता सूची में नाम ही माना जाएगा चुनाव लड़ने का मजबूत आधार
आरक्षित सीटों के लिए नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान न तो निवास प्रमाण-पत्र लगेगा और न ही पैनकार्ड लगाना होगा। चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार मतदाता सूची में नाम ही चुनाव लड़ने के लिए मजबूत आधार है। मतदाता सूची में नाम के साथ ही प्रत्याशियों को आरक्षित पदों के लिए जाति प्रमाण-पत्र लगाना होगा। इसके अलावा ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत का नो-ड्यूज लगाना होगा।
जिले में पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 13 व 14 अप्रैल को नामांकन होगा। चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे दावेदार सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रही फर्जी पोस्ट को लेकर परेशान हैं। नामांकन में प्रत्याशियों को पैनकार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र लगाए जाने की अफवाह पर दावेदार भागदौड़ कर सभी अभिलेख जुटाने में लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के मुताबिक नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ आयोग के दिशा-निर्देश की पुस्तिका मिलेगी। जिसमें साफ लिखा है कि नामांकन में प्रत्याशियों को कौन से अभिलेख लगाने हैं। सभी पदों के प्रत्याशियों को आरक्षित सीट के लिए तहसील से जारी जाति प्रमाण-पत्र लगाना है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को केवल प्रमाणित मतदाता सूची, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण-पत्र लगाना होगा। जमानत राशि जमा करने के बाद प्राप्त रसीद भी देनी होगी। मतदाता सूची को नोटरी से प्रमाणित कराते हुए अपने शपथ पत्र को सही तरीके से भरना होगा। यदि प्रत्याशी अनुसूचित, पिछड़ी जाति और महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र व जमानत की धनराशि आधी देनी होगी। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी हरिचरन लाल पटेल ने बताया कि आयोग ने नामांकन की गाइड लाइन जारी की है। नामांकन पत्र के साथ निर्देशन पत्र भी प्रत्याशियों को मिलेंगे। उसी के अनुरूप नामांकन पत्र व उससे संबंधित अभिलेख जमा करने होंगे।
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जमानत की राशि व खर्च की निर्धारित सीमा
पद का नाम पत्र का मूल्य जमानत राशि खर्च की सीमा
ग्राम पंचायत सदस्य 150 500 10,000
ग्राम प्रधान 300 2000 75,000
बीडीसी सदस्य 300 2000 75,000
जिला पंचायत सदस्य 500 4000 1,50,000
शपथ पत्र में देना होगा सही ब्योरा
नामांकन पत्र में लगाए गए शपथपत्र में पूरा विवरण देना होगा। आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, शैक्षिक योग्यता का पूर्ण विवरण सही भरना होगा।
प्रस्ताव के बारे में रखें पूरी जानकारी
नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को प्रस्तावक बनाना पड़ता है। प्रस्तावक को अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। प्रस्तावक का मतदाता सूची के उस वार्ड में नाम होना चाहिए।
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