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Siddharthnagar News: अस्पताल-बीमा कंपनी को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति और केस का खर्च देने के आदेश

Sat, 23 Aug 2025 11:15 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Aug 2025 11:15 PM IST
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Order to pay Rs 4 lakh compensation and case expenses to hospital and insurance company
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पीड़ित महिला के गॉलब्लैडर के ऑपरेशन में लापरवाही व इलाज में खर्च रुपये नहीं देने के मामले में स्पर्श हॉस्पिटल डडवा के डॉक्टर तथा ओरिएंटल बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीड़ित उपभोक्ता को हुई आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया है।
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ग्राम राउतपार की रहने वाली पीड़ित महिला उपभोक्ता संगीता पत्नी राकेश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया कि उसके पेट में अक्सर दर्द रहता था। भुजैनी स्थित एक अस्पताल में जांच के उपरांत ऑपरेशन की सलाह दी गई।
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एक दिसंबर 2017 को भर्ती किया गया और आठ दिसंबर 2017 को डिस्चार्ज कर दिया गया। ऑपरेशन व दवा आदि में 16,956 रुपये लिया गया। लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन करने के कारण ऑपरेशन के स्थान पर इन्फेक्शन हो गया। हालत गंभीर होने पर गोरखपुर व में इलाज कराया गया। जिस पर तीन लाख रुपये खर्च हुआ। तीन मई 2019 को विपक्षी को नोटिस भेजा। जिसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
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कोटे ने अस्पताल और बीमा कंपनी को तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति और एक लाख रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने के आदेश दिए।
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