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Siddharthnagar News: मारपीट के एक दोषी को तीन, दो को एक एक वर्ष कैद

Sat, 23 Mar 2024 03:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 23 Mar 2024 03:14 PM IST
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One accused of assault gets three years imprisonment, two others get one year imprisonment
बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मो. शफीक ने शुक्रवार को मारपीट के मामले में तीन दोषियों में एक को तीन वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये जुर्माना तथा दो को एक-एक वर्ष का कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश ने सरकार बनाम अब्दुल खैर में दोषी अभियुक्त अब्दुल खैर को तीन वर्ष के कारावास व सात हजार रुपए के जुर्माना, अभियुक्त सायरा खातून को एक वर्ष की सजा और दो हजार रुपए के जुर्माना तथा अभियुक्त तराबुन्निशां को एक वर्ष की सजा व दो हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया गया है। 10 जुलाई 2016 को समय करीब 5 बजे सायं को अब्दुल खैर, सायरा खातून पत्नी अब्दुल खैर व अतीबुल्लाह, इस्लाम, तराबुन्निशा पत्नी अतिबुल्लाह, अब्दुल हमीद निवासर नदया थाना पथरा बाजार जनपद के बीच टाटी तोडऩे व गन्ने पर दवा मार देने के विवाद को लेकर लाठी डंडे से काफी मारपीट हुई। जिसमें दोनों पक्षों को काफी चोटें आयीं। इस मामलें में अतीबुल्लाह व अब्दुल खैर के प्रार्थनापत्र पर पथरा थाना में एनसीआर दर्ज हुआ। दौरान इलाज अतीबुल्लाह की मृत्यु हो गई। विवेचना में धारा 304 की बढ़ोत्तरी हुई। विवेचना में अब्दुल हमीद की उपस्थिति न पाकर नाम निकाल दिया गया दोनों मुकदमा में विवेचना उपरांत अभियुक्त अब्दुल खैर व सायरा खातून के विरुद्ध आरोपपत्र तथा अभियुक्ता तराबुन्निशा के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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जिस पर न्यायालय ने सरकार बनाम अब्दुल खैर व सरकार बनाम तराबुन्निशां दर्ज कर परीक्षण किया गया। सुनवाई उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने अभियुक्त अब्दुल खैर को दोषी करार कर 3 वर्ष के कारावास व सात हजार रुपये का जुर्माना व अभियुक्त सायरा खातून को दोषी करार एक वर्ष की सजा दो हजार रुपया के जुर्माना तथा अभियुक्ता तराबुन्निशां को दोषी करार कर एक वर्ष की सजा व दो हजार रुपए के जुर्माना की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने किया है।
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