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अब इक्कीस से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब

Thu, 25 Jan 2018 10:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर Updated Thu, 25 Jan 2018 10:59 PM IST
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Now less than twenty-one people will not get liquor
rose wine - फोटो : अमर उजाला
सिद्धार्थनगर। अब इक्कीस से कम उम्र वालों को शराब नहीं मिलेगी। दुकानों से शराब खरीदने के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। युवा को नशे की लत से रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। नए फरमान के बाद विभाग इस पर अमल के लिए कवायद में जुट गया है। इसके लिए जल्द ही दुकानों पर बोर्ड लगाया जाएगा।
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नशाखोरी की गिरफ्त में आ रही युवा पीढ़ी का भविष्य संवारने के मकसद से प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। शासन का मानना है कि आसानी से उपलब्ध होने के कारण युवा शराब के आदी हो रहे हैं। उनमें बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति का शराब बड़ा कारण भी है। लिहाजा शराब खरीदारी के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अब 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दुकानदार शराब नहीं बेचेंगे। इसके लिए सभी दुकानों पर बोर्ड लगाने को भी कहा गया है। बोर्ड पर बड़े शब्दों में स्पष्ट उल्लेख होगा कि निर्धारित आयु से कम के लोगों को शराब नहीं दिया जाएगा।
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उम्र सीमा की जानकारी के लिए शराब खरीदने वाले युवा को पहचान पत्र दिखाना होगा। विभाग को सभी दुकानों का निरीक्षण कर आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। दुकानों की जांच कर इस बारे में निर्देशित किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
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