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सार्वजनिक सेवाओं में कमी हो तो स्थायी लोक अदालत आएं

Tue, 12 Jan 2021 10:14 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jan 2021 10:14 PM IST
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Legal services will be free, justice will be available in 60 days
मुफ्त मिलेंगी कानूनी सेवाएं, 60 दिन में मिलेगा इंसाफ
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सार्वजनिक सेवाओं में कमी हो तो स्थायी लोक अदालत आएं
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। यदि आपको लगता है कि सार्वजनिक सेवाओं में कमी है तो स्थायी लोक अदालत में मुफ्त में वाद दाखिल कर उसका समाधान पा सकते हैं। ऐसी शिकायतों का निस्तारण 60 दिनों के भीतर करा दिया जाएगा। यह जानकारी स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर स्थित कार्यालय में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष आफताब आलम खान ने बताया कि जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विषयों पर ऐसा व्यक्ति जो संबंधित संस्था की किसी भी प्रकार की सेवा का उपयोग करता है। यदि उनमें कोई त्रुटि या कमी पाता है तो उसे स्थायी लोक अदालत में निर्धारित प्रारूप पर शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। लोक अदालत में आठ प्रकार की सेवाओं की शिकायत की जा सकती है। इसमें सड़क, जल, वायु, रेलमार्ग से संबंधित यातायात सेवाएं। पोस्टल, टेलीग्राफ और टेलीफोन सेवाएं। जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश उपलब्ध कराने वाली सेवाएं। जन स्वास्थ्य और साफ-सफाई से संबंधित संस्थान जैसे नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया और ग्राम पंचायत संबंधी सेवाएं। चिकित्सालय और डिस्पेंसरी संबंधी सेवाएं। बीमा, शिक्षा से संबंधित सेवाएं और भू-संपदा से संबंधित सेवाएं। यह जरूरी नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत करे, सार्वजनिक सेवाओं के लिए कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। यह सुविधा निशुल्क है। आवेदक को अपना और प्रतिवादी का नाम पता, ई-मेल और मोबाइल नंबर के साथ समस्या की जानकारी आवेदनपत्र पर देनी होगी। इन सेवाओं और विभागों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण 60 दिनों के भीतर कराया जाएगा।
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