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अब घर में पीने वाले शराब के सकौनी को लेना होगा लाइसेंस
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घर पर शराब रखना हो तो होम लाइसेंस जरूरी
आबकारी विभाग से मिलेगा होम लाइसेंस
इसके बाद परिवार और रिश्तेदार के साथ बैठकर लगा सकेंगे जाम
सालाना 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस लेगा आबकारी विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अगर घर पर बैठकर शराब की पार्टी करते हैं तो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि अब घर पर शराब पीने के लिए लाइसेंस लेना होगा। नई आबकारी नीति में यह नियम लागू कर दिया गया है। लाइसेंस लेने के बाद ही घर पर रखकर पी सकेंगे। इसके लिए सालाना 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। हालांकि लाइसेंस लेने का नियम थोड़ा जटिल जरूर है। आबकारी विभाग में हर वर्ष नियम में बदलाव किया जाता है। नई आबकारी नीति में हुए बदलाव से घर में पार्टी करने और शराब रखने वालों को नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। पहले था कि दुकान से शराब लाकर कोई कभी भी पार्टी दे देता था। या फिर घर में रखकर शराब पी सकता था। मगर नए नियम के तहत अब रिश्तेदारों और दोस्तों को अगर घर पर शराब पिलाने की सोच रहे हैं या फिर हमेशा घर शराब रखते हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि अब बिना लाइसेंस के घर पर शराब की पार्टी नहीं कर सकते और न ही घर में शराब रख सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। यानी अब घर पर भी बिना टैक्स के शराब नहीं पी सकते हैं। इन नियम के लागू होने से अधिकांश शौकीनों के लिए हाथ निराशा लगेगी। इस बाबत जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की ओर से पत्र जारी हुआ है। जो दिशा-निर्देश होगा उसका पालन कराया जाएगा।
होम लाइसेंस होगा जारी
घर पर शराब पीने वालों को केवल होम लाइसेंस जारी होगा। यह लाइसेंस पर फॉर्म हाउस और गेस्ट हाउस के लिए मान्य नहीं होगा। अगर लाइसेंस लेने के बाद इन दोनों स्थानों पर शराब की पार्टी देते हुए पाए जाते हैं तो लाइसेंस तो निरस्त होगा ही साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।
लाइसेंस के लिए आयकर दाता होना जरूरी
होम लाइसेंस के लिए वही आवेदक मान्य होंगे जो आयकर दाता होंगे और पांच वर्ष से आयकर जमा कर रहे हैं। इसके लिए आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा। साथ ही यह भी अनिवार्य है कि तीन वर्षों से 20 प्रतिशत आयकर का भुगतान किया हो। तभी लाइसेंस के हकदार होंगे। इसके लिए आधार और पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।
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निवास प्रमाणपत्र भी जरूरी
आवेदक को आवेदन करते हैं आधार कार्ड, पैनकार्ड के अलावा निवासी प्रमाणपत्र भी देना होगा। प्रमाणपत्र उस स्थान का होगा जहां उसके माता पिता, पुत्र, पुत्री और पत्नी के साथ निवास कर रहे हों। उसका स्वप्रमाणित छायाप्रति देना होगा। तभी लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।
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आबकारी विभाग से मिलेगा होम लाइसेंस
इसके बाद परिवार और रिश्तेदार के साथ बैठकर लगा सकेंगे जाम
सालाना 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस लेगा आबकारी विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अगर घर पर बैठकर शराब की पार्टी करते हैं तो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि अब घर पर शराब पीने के लिए लाइसेंस लेना होगा। नई आबकारी नीति में यह नियम लागू कर दिया गया है। लाइसेंस लेने के बाद ही घर पर रखकर पी सकेंगे। इसके लिए सालाना 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। हालांकि लाइसेंस लेने का नियम थोड़ा जटिल जरूर है। आबकारी विभाग में हर वर्ष नियम में बदलाव किया जाता है। नई आबकारी नीति में हुए बदलाव से घर में पार्टी करने और शराब रखने वालों को नियमों के दायरे में लाया जा रहा है। पहले था कि दुकान से शराब लाकर कोई कभी भी पार्टी दे देता था। या फिर घर में रखकर शराब पी सकता था। मगर नए नियम के तहत अब रिश्तेदारों और दोस्तों को अगर घर पर शराब पिलाने की सोच रहे हैं या फिर हमेशा घर शराब रखते हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि अब बिना लाइसेंस के घर पर शराब की पार्टी नहीं कर सकते और न ही घर में शराब रख सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। यानी अब घर पर भी बिना टैक्स के शराब नहीं पी सकते हैं। इन नियम के लागू होने से अधिकांश शौकीनों के लिए हाथ निराशा लगेगी। इस बाबत जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की ओर से पत्र जारी हुआ है। जो दिशा-निर्देश होगा उसका पालन कराया जाएगा।
होम लाइसेंस होगा जारी
घर पर शराब पीने वालों को केवल होम लाइसेंस जारी होगा। यह लाइसेंस पर फॉर्म हाउस और गेस्ट हाउस के लिए मान्य नहीं होगा। अगर लाइसेंस लेने के बाद इन दोनों स्थानों पर शराब की पार्टी देते हुए पाए जाते हैं तो लाइसेंस तो निरस्त होगा ही साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।
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लाइसेंस के लिए आयकर दाता होना जरूरी
होम लाइसेंस के लिए वही आवेदक मान्य होंगे जो आयकर दाता होंगे और पांच वर्ष से आयकर जमा कर रहे हैं। इसके लिए आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा। साथ ही यह भी अनिवार्य है कि तीन वर्षों से 20 प्रतिशत आयकर का भुगतान किया हो। तभी लाइसेंस के हकदार होंगे। इसके लिए आधार और पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।
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निवास प्रमाणपत्र भी जरूरी
आवेदक को आवेदन करते हैं आधार कार्ड, पैनकार्ड के अलावा निवासी प्रमाणपत्र भी देना होगा। प्रमाणपत्र उस स्थान का होगा जहां उसके माता पिता, पुत्र, पुत्री और पत्नी के साथ निवास कर रहे हों। उसका स्वप्रमाणित छायाप्रति देना होगा। तभी लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।