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कांवड़ यात्रा में नहीं बजेगा डीजे
siddharthnagar
Updated Mon, 16 Jul 2018 11:11 PM IST
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कांवड़ यात्रा
- फोटो : अमर उजाला
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सिद्धार्थनगर। श्रावण मास में आयोजित होने वाली कावड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर जिलाधिकारी ने कड़ा पत्र जारी किया है। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य के लिए संबंधित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
सभी उपजिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस क्षेत्राधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि श्रावण मास 28 जुलाई से प्रारंभ होकर शिवरात्रि 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दौरान शिव भक्तों, कावड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों से गंगा नदी से जल भरकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक, पूजा-अर्चन किया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के कोई भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रयोग पर प्रतिबंध है। किसी भी चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थानों व कोर्ट के चाठरों ओर कम से कम 100 मीटर का क्षेत्र शांत जोन घोषित किया गया है। ऐसे में कावड़ समितियां डीजे के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने के लिए आवेदन करने पर पुलिस से रिपोर्ट मंगाकर उपजिलाधिकारी द्वारस्त्रत्त अनुमति दी जाएगी। अनुमति प्रदान करते समय कावड़ियों को क्या करें, क्या न करें की एक प्रति प्राप्त कराया जाए। कावड़ मार्गों पर शांति व्यवस्था के लिए कड़े प्रबंध किये जाएंगे। अशांति फैलने पर जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे।
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सभी उपजिला मजिस्ट्रेटों व पुलिस क्षेत्राधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि श्रावण मास 28 जुलाई से प्रारंभ होकर शिवरात्रि 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दौरान शिव भक्तों, कावड़ियों द्वारा विभिन्न स्थानों से गंगा नदी से जल भरकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक, पूजा-अर्चन किया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार बिना सक्षम अधिकारी के लिखित अनुमति के कोई भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रयोग पर प्रतिबंध है। किसी भी चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थानों व कोर्ट के चाठरों ओर कम से कम 100 मीटर का क्षेत्र शांत जोन घोषित किया गया है। ऐसे में कावड़ समितियां डीजे के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने के लिए आवेदन करने पर पुलिस से रिपोर्ट मंगाकर उपजिलाधिकारी द्वारस्त्रत्त अनुमति दी जाएगी। अनुमति प्रदान करते समय कावड़ियों को क्या करें, क्या न करें की एक प्रति प्राप्त कराया जाए। कावड़ मार्गों पर शांति व्यवस्था के लिए कड़े प्रबंध किये जाएंगे। अशांति फैलने पर जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे।
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