फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   10-10 years imprisonment for son and son in murder case

हत्या के मामले में मां-बेटे को 10-10 वर्ष की कैद

Mon, 18 Dec 2017 10:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर Updated Mon, 18 Dec 2017 10:33 PM IST
विज्ञापन
10-10 years imprisonment for son and son in murder case
अदालत। - फोटो : amar ujala
सिद्धार्थनगर। जलनिकासी के विवाद में तीन वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में एडीजे एसएन त्रिपाठी की अदालत ने मां-बेटे को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 70 फीसदी धनराशि मृतक की पत्नी को दिए जाएंगे। वहीं अर्थदंड न जमा करने पर दोनों दोषियों को 5-5 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामला पथरा के भतीजवापुर गांव का है।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार यादव व आशीष पांडेय के मुताबिक भतीजवापुर गांव निवासी जगदीश की अपने दरवाजे पर बाइक धुलाई करते समय जलनिकासी को लेकर पड़ोसी विकास से विवाद हो गया था। विकास व उसके घरवालों ने जगदीश की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से जख्मी जगदीश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के भाई ध्रुवचंद की तहरीर पर पुलिस ने विकास, उसकी मां इशरावती, भाई राहुल, बजरंगी, पिता रामकेश के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने विकास व मां इशरावती के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर किया। सत्र परीक्षण के दौरान 4 गवाह व 7 अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयान व अभिलेखों के परीक्षण में कोर्ट ने विकास व इशरावती को हत्या का दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की 70 फीसदी राशि मृतक की पत्नी को देने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed