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Siddharthnagar News: बाल विवाह मुक्त करने के लिए चलेगा अभियान
Wed, 11 Oct 2023 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 11 Oct 2023 11:59 PM IST
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16 अक्तूबर को प्रभातफेरी, पोस्टर, चित्रकारी प्रतियोगिता समेत आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिले को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 16 अक्तूबर को प्रभातफेरी, पोस्टर, चित्रकारी प्रतियोगिता समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिले की 50 ग्राम पंचायतों में कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी एक संस्था की प्रेसवार्ता में जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने दी।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाल विवाह संज्ञान में आता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून बने हैं। इसके तहत कार्रवाई भी हो रही है।
बाल कल्याण समिति के वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए जेजे एक्ट की धारा 75 का प्रयोग किया जाएगा। इसमें छह माह से दो वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। बाल विवाह की रोकथाम मात्र सरकारी कार्य नहीं है, इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है।
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संस्थान के जिला समन्वयक जय प्रकाश गुप्ता ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह रोक है। 16 अक्तूबर 2023 को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए मशाल जुलूस, दीया, मोमबत्ती जलाना, जागरूकता रैली, संगोष्ठी, हस्ताक्षर अभियान आदि कार्यक्रम होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिले को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 16 अक्तूबर को प्रभातफेरी, पोस्टर, चित्रकारी प्रतियोगिता समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिले की 50 ग्राम पंचायतों में कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी एक संस्था की प्रेसवार्ता में जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने दी।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाल विवाह संज्ञान में आता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून बने हैं। इसके तहत कार्रवाई भी हो रही है।
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बाल कल्याण समिति के वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए जेजे एक्ट की धारा 75 का प्रयोग किया जाएगा। इसमें छह माह से दो वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। बाल विवाह की रोकथाम मात्र सरकारी कार्य नहीं है, इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है।
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संस्थान के जिला समन्वयक जय प्रकाश गुप्ता ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के के विवाह रोक है। 16 अक्तूबर 2023 को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए मशाल जुलूस, दीया, मोमबत्ती जलाना, जागरूकता रैली, संगोष्ठी, हस्ताक्षर अभियान आदि कार्यक्रम होंगे।