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Siddharthnagar News: सड़क चौड़ीकरण के लिए बांसी में 125 मकानों-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर

Sat, 26 Apr 2025 11:53 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Apr 2025 11:53 PM IST
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Bulldozers will be used on 125 houses and shops in Bansi for road widening
बांसी कस्बे में ​स्थित सराफा मार्केट। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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सिद्धार्थनगर। बांसी कस्बे की पुराने सराफा मार्केट की संकरी गली के चौड़ीकरण के लिए तहसील प्रशासन अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए राजस्व कर्मियों ने सड़क की पैमाइश कर चिह्नांकन कर लिया है, और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा जा रहा है। राजस्वकर्मियों के अनुसार यह सड़क कहीं पर चार, कहीं पांच और कहीं छह मीटर चौड़ी है। इसके तहत हुई पैमाइश में सड़क किनारे स्थित 125 से अधिक मकान व दुकान अतिक्रमण की जद में आए हैं, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने अब तक 50 अतिक्रमण करने वालों को नोटिस थमा चुका है और शेष को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई कर रही है। बांसी कस्बे में रामलीला मैदान जदीद बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने के बाद तहसील प्रशासन कस्बे की सबसे पुरानी सराफा मार्केट में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। व्यापारियों ने स्वयं शिकायतीपत्र देकर सड़क चौड़ीकरण की मांग की थी।
उनका कहना था कि कस्बा के शंकरनगर, टेकधरनगर, श्यामनगर व अकबरनगर सराफा मार्केट की गली जो डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी के दुकान से मंगल बाजार मोड़ तक जाती है, वह काफी संकरी हो गई है। इससे सभी व्यापारियों का जीविका अंधकार में हो गया है।
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सराफा मार्केट की रोड पहले से अब बहुत संकरी हो गई है। जबकि इसी रोड से ही दशहरा, गणपति, दीपावली, बारावफात, मोहर्रम, हर प्रकार की जुलूस निकलता है। जुलूस निकालते समय भी लोगों को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, प्रशासन को भी दिक्कत होती है।
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इसके अलावा कोई दुर्घटना होने पर एंबुलेंस और फायर सर्विस का वाहन भी नहीं पहुंच सकता है। इसके बाद डीएम के आदेश पर कस्बा लेखपाल के साथ राजस्व विभाग की टीम ने सड़क की पैमाइश कर अतिक्रमण शुदा भूमि पर निशानदेही कर दिया था। निशानदेही करने के बाद सभी अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ तहसीलदार न्यायालय में वाद दाखिल हुआ था। इसके बाद अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भेजा जा रहा है।

नोटिस में अतिक्रमण को 15 दिन के अंदर हटाने को कहा गया है। साथ ही निर्धारित जुर्माना भी अदा करने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन्हें आपत्ति हो वह तहसीलदार न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकते हैं।
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