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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
- विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम चंद्र यादव ने खारिज की याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम चंद्र यादव ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की दी। मामला बांसी कोतवाली क्षेत्र में पांच माह पूर्व का है।
बांसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के बाबा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह अगस्त 2019 को संतकबीरनगर जनपद के सेमरियावां थानाक्षेत्र के कडजा गांव निवासी सुरेंद्र ने बहला-फुसलाकर उसकी नाबालिग नातिन को अगवा कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम चंद्र यादव ने याचिका खारिज कर दी।
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- विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम चंद्र यादव ने खारिज की याचिका
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम चंद्र यादव ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की दी। मामला बांसी कोतवाली क्षेत्र में पांच माह पूर्व का है।
बांसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के बाबा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि छह अगस्त 2019 को संतकबीरनगर जनपद के सेमरियावां थानाक्षेत्र के कडजा गांव निवासी सुरेंद्र ने बहला-फुसलाकर उसकी नाबालिग नातिन को अगवा कर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राम चंद्र यादव ने याचिका खारिज कर दी।
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