फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Bail plea of ??accused of murder and gang rape rejected

हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Fri, 25 Jun 2021 10:12 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jun 2021 10:12 PM IST
विज्ञापन
Bail plea of ??accused of murder and gang rape rejected
हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने याचिका को किया खारिज
लोटन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद उलाहना देने गए व्यक्ति की हमले में हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और विरोध करने पर पिता की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। घटना लोटन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घटित हुई थी।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 16 फरवरी 2021 को एक किशोरी संदिग्ध हाल में लापता हो गई थी और फिर गांव से ही मिल गई। वह अपने ननिहाल में आई थी। गांव का ही एक युवक उसको पकड़ ले गया था। उसने सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई थी। इस बात की उलाहना देने गए उसके पिता पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पीड़ित लड़की के नाना की तहरीर पर लोटन पुलिस ने तीन लोगों पर हत्या, बलवा, सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। इस मामले में आरोपित पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दी गई थी। मामले की सुनवाई शुक्रवार हुई। इसमें सभी पहलुओं को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभय कृष्ण त्रिपाठी ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed