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Siddharthnagar News: शादी अनुदान योजना में अब आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य

Sat, 16 May 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 16 May 2026 02:46 AM IST
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Aadhaar based e-KYC is now mandatory under marriage grant scheme.
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलेगा 20 हजार रुपये का अनुदान
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डीएम की अध्यक्षता में बैठक, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की दी गई जानकारी
सिद्धार्थनगर। अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए संचालित अनुदान योजना को लेकर शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने की।
जिला समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि शासनादेश के अनुसार अब शादी अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन भरने से पहले आवेदक के पास स्वयं का आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और शादी कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है।
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उन्होंने बताया कि आवेदक को शादी अनुदान पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदक और पुत्री दोनों की आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सत्यापन के बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी।
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बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की वार्षिक आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में आय सीमा 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है।
शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि यह अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष यानी एक अप्रैल से 31 मार्च के भीतर ही मान्य होगी। योजना का लाभ पाने के लिए पुत्री की आयु शादी की तिथि पर कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को ही योजना का लाभ मिलेगा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र लाभार्थियों के खातों में 20 हजार रुपये की धनराशि ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी जाएगी। उन्होंने पात्र और इच्छुक लोगों से ऑनलाइन आवेदन कर उसकी हार्डकॉपी संबंधित तहसील या विकास खंड में जमा करने की अपील की। बैठक में सांसद डुमरियागंज प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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