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Siddharthnagar News: आठ लोगों पर 81.67 लाख जुर्माना, होंगे बेदखल
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आठ लोगों पर 81.67 लाख जुर्माना, होंगे बेदखल
सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में एसडीएम बांसी ने दिए आदेश
बांसी। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित गड्ढे पर कब्जा किए आठ लोगों पर एसडीएम न्यायालय से पहले भी जुर्माना सहित बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने पांच और लोगों पर 81.67 लाख का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश दिया है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विंध्याचल के अवैध कब्जा किए पांच लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत आख्या को उत्तर प्रदेश प्रमीसेस एक्ट के तहत स्वीकार करते हुए एसडीएम न्यायालय ने 28 वर्ष से गड्ढे की नौ हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किए गौतमबुद्ध नगर वार्ड निवासी मुस्तफा के विरुद्ध 23 लाख 24 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति नियमानुसार वसूल करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। इसी प्रकार वार्ड के ही बनारसी लाल द्वारा छोटे तालाब की भूमि पर 34 वर्ष से आलीशान मकान बनाकर काबिज हैं। 35 लाख 96 हजार रुपये जुर्माना वसूलते हुए उन्हें भी बेदखल करने का आदेश दिया है। अशोक नगर वार्ड निवासी संतु के वारिस राजकुमार, नवीन कुमार की जमीन पर कब्जा कर 30 वर्ष से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। 22 लाख 30 हजार जुर्माना वसूल करते हुए बेदखल करने का आदेश दिया है। सात हेक्टेयर जमीन पर वार्ड के ही रमेश, सुभाष, राकेश, ध्रुपचंद्र 28 वर्ष से कब्जा किए हुए हैं। उनसे भी 20.48 लाख की वसूली कर उन्हें बेदखल किए जाने का आदेश दिया है। वार्ड के ही रामहरख के वारिस विजय व कन्हैया भी 30 वर्ष से गड्ढे की सात हेक्टेयर जमीन पर मकान का निर्माण करवाकर निवास कर रहे हैं। जिनसे जुर्माना के तहत 6 लाख 55 हजार वसूलने व बेदखल करने का आदेश दिया है। अशोक नगर वार्ड निवासी केशव छह हेक्टेयर जमीन पर 30 वर्ष से काबिज हैं। जिन पर भी नौ लाख जुर्माना वसूलने और कब्जा की किए गए भूमि से उन्हें कड़ाई के साथ बेदखल करने का निर्देश तहसीलदार डॉ. संजीव दीक्षित को दिया है। तीन दिनों कब्जाधारियों पर निरंतर चल रही कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है।
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सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले में एसडीएम बांसी ने दिए आदेश
बांसी। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में स्थित गड्ढे पर कब्जा किए आठ लोगों पर एसडीएम न्यायालय से पहले भी जुर्माना सहित बेदखली का आदेश जारी हो चुका है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने पांच और लोगों पर 81.67 लाख का जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश दिया है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विंध्याचल के अवैध कब्जा किए पांच लोगों के विरुद्ध प्रस्तुत आख्या को उत्तर प्रदेश प्रमीसेस एक्ट के तहत स्वीकार करते हुए एसडीएम न्यायालय ने 28 वर्ष से गड्ढे की नौ हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किए गौतमबुद्ध नगर वार्ड निवासी मुस्तफा के विरुद्ध 23 लाख 24 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए बेदखली का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति नियमानुसार वसूल करने के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। इसी प्रकार वार्ड के ही बनारसी लाल द्वारा छोटे तालाब की भूमि पर 34 वर्ष से आलीशान मकान बनाकर काबिज हैं। 35 लाख 96 हजार रुपये जुर्माना वसूलते हुए उन्हें भी बेदखल करने का आदेश दिया है। अशोक नगर वार्ड निवासी संतु के वारिस राजकुमार, नवीन कुमार की जमीन पर कब्जा कर 30 वर्ष से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। 22 लाख 30 हजार जुर्माना वसूल करते हुए बेदखल करने का आदेश दिया है। सात हेक्टेयर जमीन पर वार्ड के ही रमेश, सुभाष, राकेश, ध्रुपचंद्र 28 वर्ष से कब्जा किए हुए हैं। उनसे भी 20.48 लाख की वसूली कर उन्हें बेदखल किए जाने का आदेश दिया है। वार्ड के ही रामहरख के वारिस विजय व कन्हैया भी 30 वर्ष से गड्ढे की सात हेक्टेयर जमीन पर मकान का निर्माण करवाकर निवास कर रहे हैं। जिनसे जुर्माना के तहत 6 लाख 55 हजार वसूलने व बेदखल करने का आदेश दिया है। अशोक नगर वार्ड निवासी केशव छह हेक्टेयर जमीन पर 30 वर्ष से काबिज हैं। जिन पर भी नौ लाख जुर्माना वसूलने और कब्जा की किए गए भूमि से उन्हें कड़ाई के साथ बेदखल करने का निर्देश तहसीलदार डॉ. संजीव दीक्षित को दिया है। तीन दिनों कब्जाधारियों पर निरंतर चल रही कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है।
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