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हत्या के मामले में तीन को दो-दो वर्ष की कारावास

Mon, 23 Dec 2019 10:30 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2019 10:30 PM IST
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2 years jail in murder
हत्या में तीन को दो-दो वर्ष का कारावास
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मारपीट में बालिका की मौत के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने सुनाई सजा
शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बसहिया गांव के टोला रामगढ़ में वर्ष 2013 में हुई थी इलाज के दौरान मौत
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय चौधरी ने सोमवार को बालिका की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष की कारावास और दो- दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना राशि के जमा न करने विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार 20 अक्तूबर 2013 में शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बसहिया गांव के टोला रामगढ़ में निवासी एक महिला ने शोहरतगढ़ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि बकरी के विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी। मारपीट में गंभीर चोट आने से 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। मामला न्यायालय में चल रहा था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय चौधरी ने सारे साक्ष्य और गवाहों के बयान और वादी पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार त्रिपाठी की दलील को सुनते हुए आरोपी सोबरे, शांती देवी पत्नी सोबरे, गोविंद प्रताप सिंह निवासी बसहिया टोला रामगढ़ थाना शोहरतगढ़ को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष की कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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