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Siddharthnagar News: दहेज हत्या में आरोपी को 10 साल की सजा
Thu, 12 Feb 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 12 Feb 2026 02:16 AM IST
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सिद्धार्थनगर। दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मिली है। खेसरहा थाना क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या प्रथम, मोहम्मद रफी ने की। साक्ष्य और गवाहों के ब्योरे के आधार पर आरोपी रिंकू, निवासी लमुईताल, थाना खेसरहा को दोषी करार दिया गया।
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