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Shravasti News: जालसाजी कर शिक्षक बने दोषी को पांच वर्ष 11 माह की कैद
Sat, 22 Mar 2025 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sat, 22 Mar 2025 12:26 AM IST
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श्रावस्ती। फर्जी दस्तावेज के सहारे शिक्षक के पद पर नौकरी करने के दोषी को सीजेएम ने शुक्रवार को पांच वर्ष 11 माह के कारावास व 10,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। संतकबीर नगर जिले के महुली अंतर्गत जमीरा निवासी शोभानाथ पुत्र जट्टू फर्जी दस्तावेज के सहारे शिक्षक के पद पर तैनात हुआ था।
उसके शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के दौरान जालसाजी उजागर हुई थी। इस पर वर्ष 2018 में खंड शिक्षाधिकारी गिलौला ने जालसाज शिक्षक पर गिलौला थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। मामले के विचारण के बाद शुक्रवार को सीजेएम शारिब अली ने दोषी को पांच वर्ष 11 माह के कारावास व 10,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
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उसके शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के दौरान जालसाजी उजागर हुई थी। इस पर वर्ष 2018 में खंड शिक्षाधिकारी गिलौला ने जालसाज शिक्षक पर गिलौला थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को जेल भेजा था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। मामले के विचारण के बाद शुक्रवार को सीजेएम शारिब अली ने दोषी को पांच वर्ष 11 माह के कारावास व 10,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
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