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Shravasti News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों ने निकाली रथ यात्रा
Fri, 22 Sep 2023 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Fri, 22 Sep 2023 12:27 AM IST
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कटरा (श्रावस्ती)। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक के नेतृत्व में नागालैंड के कोहिमा से पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली जा रही रथ यात्रा बृहस्पतिवार को इकौना पहुंची। यहां जिलाध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में मौजूद शिक्षकों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत कर पुरानी पेंशन की बहाली के मसले पर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।
शिक्षक नेताओं ने बताया कि यह रथ यात्रा लखनऊ, बाराबंकी व बहराइच से होकर श्रावस्ती पहुंची। इस दौरान अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरसी देवास ने कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। सत्ता के मद में चूर राजनेताओं का दोहरा रवैया अब शिक्षक कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इकौना में कुछ घंटे ठहराव के बाद यात्रा बलरामपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान संदीप कुमार मिश्रा, बीनू राजपूत, काशीराम वर्मा सहित काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
मारपीट के चार आरोपियों पर जुर्माना
इकौना (श्रावस्ती)। गिलौला के डिहिवा पुरखियापुर में चार वर्ष पूर्व हुए मारपीट के एक मामले में ग्राम न्यायालय इकौना ने बृहस्पतिवार को चारों आरोपियों पर पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया है। गिलौला थाना क्षेत्र के डिहिवा पुरखियापुर में वर्ष 2019 में हुए मारपीट के मामले में ग्राम न्यायालय इकौना के न्यायाधीश देवर्षि श्रषि देव ने आरोपी राजितराम, जयनंदन व प्रेमनाथ तथा तिलकराम को दोषी करार मानते हुए पांच पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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शिक्षक नेताओं ने बताया कि यह रथ यात्रा लखनऊ, बाराबंकी व बहराइच से होकर श्रावस्ती पहुंची। इस दौरान अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरसी देवास ने कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अब अंतिम दौर में है। सत्ता के मद में चूर राजनेताओं का दोहरा रवैया अब शिक्षक कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इकौना में कुछ घंटे ठहराव के बाद यात्रा बलरामपुर के लिए रवाना हुई। इस दौरान संदीप कुमार मिश्रा, बीनू राजपूत, काशीराम वर्मा सहित काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे।
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मारपीट के चार आरोपियों पर जुर्माना
इकौना (श्रावस्ती)। गिलौला के डिहिवा पुरखियापुर में चार वर्ष पूर्व हुए मारपीट के एक मामले में ग्राम न्यायालय इकौना ने बृहस्पतिवार को चारों आरोपियों पर पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया है। गिलौला थाना क्षेत्र के डिहिवा पुरखियापुर में वर्ष 2019 में हुए मारपीट के मामले में ग्राम न्यायालय इकौना के न्यायाधीश देवर्षि श्रषि देव ने आरोपी राजितराम, जयनंदन व प्रेमनाथ तथा तिलकराम को दोषी करार मानते हुए पांच पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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