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दहेज हत्या के मामले में सास व ननद को दस साल की जेल

Tue, 19 Jul 2022 11:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jul 2022 11:21 PM IST
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श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव निवासिनी एक विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) कोर्ट ने सास व ननद को दस साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर साठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में आरोपी पति के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया। यह जानकारी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज देव गुप्ता ने दी।
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उन्होंने बताया भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बंठिहिवा निवासी अकबाल पुत्र ईदू ने अपनी बहन पतरका उर्फ महरूनिंशा का निकाह 18 मई 2006 को सिरसिया थाना क्षेत्र के केशवपुर निवासी रिजवान पुत्र रियासत के साथ किया था। महरूनिंशा की 17 फरवरी 2010 को दहेज न देने पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के भाई अकबाल की तहरीर पर सिरसिया पुलिस ने सास हाजिरा, ननद हासिरा व पति रिजवान के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
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इसके विचारण के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी सास व ननद को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए दस साल के कारावास व साठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी। जबकि पति रिजवान के नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड स्थानांतरित कर दिया। अर्थदंड न चुकाने पर सास व ननद को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी। दोनों ही दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
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