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Shravasti News: छेड़छाड़ के आरोपी को साढ़े तीन साल कैद
Sat, 24 Jun 2023 10:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Sat, 24 Jun 2023 10:46 PM IST
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श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से चार वर्ष पूर्व छेड़छाड़ किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी के अनुसार सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी करीब चार वर्ष पूर्व रात करीब 8 बजे अपने छोटे भाई के साथ घर के पास दुकान से सामान लेने गई थी। यहां पहले से ही मौजूद आरोपी सूरज पुत्र जय प्रकाश किशोरी के साथ गलत इरादे से उसके निजी अंगों पर हाथ रखने लगा। जिसका किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने चुप रहने की धमकी देते हुए उसके साथ अश्लीलता भी की। रोते हुए किशोरी ने परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। बाद में परिजनों के साथ सोनवा थाने पहुंची किशोरी ने आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी के अनुसार सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी करीब चार वर्ष पूर्व रात करीब 8 बजे अपने छोटे भाई के साथ घर के पास दुकान से सामान लेने गई थी। यहां पहले से ही मौजूद आरोपी सूरज पुत्र जय प्रकाश किशोरी के साथ गलत इरादे से उसके निजी अंगों पर हाथ रखने लगा। जिसका किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने चुप रहने की धमकी देते हुए उसके साथ अश्लीलता भी की। रोते हुए किशोरी ने परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी। बाद में परिजनों के साथ सोनवा थाने पहुंची किशोरी ने आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सुदामा प्रसाद ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष छह माह का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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