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Shravasti News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कैद

Tue, 26 May 2026 12:39 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 12:39 AM IST
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Man convicted of culpable homicide gets 10 years' imprisonment
श्रावस्ती। गैर इरादतन हत्या के मामले में गिलौला क्षेत्र के रायपुर बिलैला गांव निवासी अभियुक्त अज्जम को सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवनीश गौतम दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को चार माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सोनवा क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी गुड़ई 12 सितंबर 2021 को कोड़री गांव स्थित ब्रह्म स्थान पर अपनी मां के साथ परिक्रमा करने गए थे। इस दौरान किन्हीं कारणों से वो भागकर रायपुर बिलेला गांव निवासी अज्जम के घर में घुस गए। अज्जम ने जब उन्हें दौड़ाया तो वो भागकर जूनियर हाईस्कूल में घुस गए, जहां पीछा करते हुए पहुंचे अज्जम ने गुड़ई पर लाठी से हमला कर दिया। सिर में गंभीर लगने से उनकी मौत हो गई। मृतक के ससुर भिनगा क्षेत्र के पूरे आधारी निवासी उदित की तहरीर पर सोनवा थाने में अज्जम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व एससी/एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायाधीश ने एससी-एसटी के आरोप से मुक्त करते हुए गैर इरादतन हत्या में सजा सुनाई।
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