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मासूम बच्ची से दुष्कर्म पर आजीवन कारावास

Thu, 25 Mar 2021 10:52 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 10:52 PM IST
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Life imprisonment for molesting an innocent girl
श्रावस्ती। साढ़े तीन वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ पचास हजार का अर्थदंड लगाने की कड़ी सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई रेप अलांग विद पाक्सो न्यायालय में अपर जिला जज परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी रोहित कुमार को दोष सिद्ध मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ पचास हजार का अर्थदंड लगाने की सजा सुनायी। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को दो वर्ष और साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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आठ मई 2017 को इकौना के ग्राम बंजरही दाखिला बेलवा राघव में साढ़े तीन वर्ष की बच्ची मां के साथ सो रही थी। रात दो बजे करीब मां के बगल से बच्ची अचानक गायब हो गई। पड़ोसियों को बुलाकर मां ने बच्ची की तलाश शुरू की तो कुछ दूरी पर एक पुलिया के पास से उसके रोने की आवाज सुनायी पड़ी। टार्च जलाकर पुलिया की ओर देखने पर आरोपी रोहित कुमार निवासी शिवगढ़ थाना खरगूपुर जिला गोंडा, कपड़ा पहन फरार होता दिखा। आरोपी युवक उसी गांव में बाबू कोरी के यहां रहता था।
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मौके पर बच्ची लहूलुहान पड़ी मिली। मामले की रिपोर्ट इकौना पुलिस में दर्ज करायी गयी। कोर्ट में बहस करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने इस मामले को अपने आप में रेयर केस बता है आरोपी को कड़ी सजा सुनाने की गुजारिश कोर्ट से की। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर अपर जिला जज कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास के साथ पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनायी।
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