फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Four years imprisonment for the accused of molesting a teenager

किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष की कैद

Sat, 07 May 2022 10:45 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 May 2022 10:45 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment for the accused of molesting a teenager
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी किशारी के साथ दो वर्ष पूर्व एक युवक द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले के विचारण के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ने आरोपी युवक को चार वर्ष की कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 15 वर्षीय किशोरी 17 जून, 2020 की रात करीब 9 बजे नित्य क्रिया के लिए घर से पूरब दिशा में स्थित खेत गई थी। जहां थाना क्षेत्र के ही ग्राम गढ़ी निवासी शेरू खां ने उसे दबोच लिया। इस दौरान आरोपी द्वारा किशोरी के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करते हुए दुराचार का प्रयास किया गया।
विज्ञापन

किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी शेरू उसे जानमाल की धमकी व गाली देते हुए मौके से भाग गया था। इसका मामला किशोरी के पिता ने कोतवाली भिनगा में दर्ज कराया था। मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान गवाहों के बयान व शासकीय अधिवक्ता की दलीलों के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी शेरू खां को दोषी मानते हुए उसे चार वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed