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थानेदार को महंगा पड़ा शराब की दुकान पर छापा
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श्रावस्ती। सिरसिया के जोखवा में संचालित अंग्रेजी शराब की दुकान पर सिरसिया थाना प्रभारी व स्वाट टीम प्रभारी ने बीती 11 अगस्त को छापा मारा था। इस दुकान से अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी करते हुए टीम ने दुकान को सीज कर दिया था। मामले में डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए टीम को अधिकारों का अतिक्रमण का दोषी मानते हुए उन पर 79, 580 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह पैसा दोनों लोगों को अपने वेतन से देना होगा।
सिरसिया के जोखवा बाजार स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर 11 अगस्त 2021 को थाना प्रभारी राजेंद्र कनौजिया व तत्कालिक स्वाट टीम प्रभारी अर्जुन पटेल ने छापा मारा था। छापे में अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी का दावा किया गया था, दावे के साथ ही दुकान को सीज कर दिया गया था। इसके बाद आठ अक्टूबर को डीएम ने एक आदेश पुलिस अधीक्षक को भेजा है। जिसमें पुलिस उपाधीक्षक से कहा है कि निम्न अधिकारियों को लाइसेंसी दुकानों में प्रवेश कर निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान नहीं है। यदि लाइसेंसी दुकानों की जांच आवश्यक है तो पुलिस उपाधीक्षक के साथ क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी व एसडीएम की संयुक्त टीम ही छापा मारे। यही नहीं बिना लाइसेंस प्राधिकारी यानी कि डीएम द्वारा जारी जारी व निलंबन व निरस्तीकरण आदेश के कोई व्यक्ति आबकारी दुकान को सीज करने का अधिकार नहीं करता है। जबकि जोखवा बाजार के प्रकरण में थानाध्यक्ष सिरसिया राजेंद्र कनौजिया व तत्कालीन स्वाट टीम प्रभारी अर्जुन पटेल ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने तथा बिना डीएम की अनुमति के दुकान को सील की है। इससे इस दुकान से प्राप्त होने वाला राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे में इन दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही 11 अगस्त से 30 अगस्त यानी कि 20 दिन का राजस्व प्रतिदिन 3979 की दर से वसूलते हुए दोनों से 79, 580 रुपये प्रतिपूर्ति दोनों के वेतन से काटने का निर्देश दिया है।
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सिरसिया के जोखवा बाजार स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर 11 अगस्त 2021 को थाना प्रभारी राजेंद्र कनौजिया व तत्कालिक स्वाट टीम प्रभारी अर्जुन पटेल ने छापा मारा था। छापे में अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी का दावा किया गया था, दावे के साथ ही दुकान को सीज कर दिया गया था। इसके बाद आठ अक्टूबर को डीएम ने एक आदेश पुलिस अधीक्षक को भेजा है। जिसमें पुलिस उपाधीक्षक से कहा है कि निम्न अधिकारियों को लाइसेंसी दुकानों में प्रवेश कर निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान नहीं है। यदि लाइसेंसी दुकानों की जांच आवश्यक है तो पुलिस उपाधीक्षक के साथ क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी व एसडीएम की संयुक्त टीम ही छापा मारे। यही नहीं बिना लाइसेंस प्राधिकारी यानी कि डीएम द्वारा जारी जारी व निलंबन व निरस्तीकरण आदेश के कोई व्यक्ति आबकारी दुकान को सीज करने का अधिकार नहीं करता है। जबकि जोखवा बाजार के प्रकरण में थानाध्यक्ष सिरसिया राजेंद्र कनौजिया व तत्कालीन स्वाट टीम प्रभारी अर्जुन पटेल ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने तथा बिना डीएम की अनुमति के दुकान को सील की है। इससे इस दुकान से प्राप्त होने वाला राजस्व का नुकसान हुआ है। ऐसे में इन दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही 11 अगस्त से 30 अगस्त यानी कि 20 दिन का राजस्व प्रतिदिन 3979 की दर से वसूलते हुए दोनों से 79, 580 रुपये प्रतिपूर्ति दोनों के वेतन से काटने का निर्देश दिया है।
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