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दहेज हत्या के आरोपी पति व सास को आजीवन कारावास

Wed, 29 Sep 2021 10:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Sep 2021 10:51 PM IST
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श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के गुजरवारा में सात वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई एक विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी मां और बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम गुज्जरवारा निवासी अतुल कुमार वर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद वर्मा ने 20 सितंबर 2014 को सोनवा थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन रंजना देवी का विवाह थाना क्षेत्र के कल्याणचक निवासी अवनींद्र प्रताप पुत्र बरसाती लाल से किया था। उसके बहनोई ने अपने भाई राघवेंद्र प्रताप व माता सुशीला देवी के साथ मिलकर दहेज न मिलने के कारण 20 सितंबर दोपहर 12 बजे उसकी बहन रंजना देवी को लाठी डंडे से मार कर घायल कर दिया। बाद में पीड़ित की बहन को साड़ी से बांधकर लटका दिया। इस पर सोनवा पुलिस द्वारा तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय को चार्जशीट भेजी गई थी।
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इस मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज गुप्ता कर रहे थे। मामले के विचारण के उपरांत बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने अवनींद्र प्रताप वर्मा व उसकी मां सुशीला देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनो पर अलग-अलग धाराओं में सत्तर हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर अवनींद्र प्रताप व सुशीला देवी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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