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सूचना न देने पर वीडीओ पर लगा जुर्माना

Sun, 01 Dec 2019 12:06 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2019 12:06 AM IST
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VDO fined for not giving information
झिंझाना (शामली)। पूर्व प्रधान द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई विकास संबंधी जानकारी उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम विकास अधिकारी पर अर्थदंड लगाने के आदेश दिए हैं।
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क्षेत्र के गांव नौनांगली निवासी पूर्व प्रधान मोहरसिंह ने 18 जुलाई 2018 में जन सूचना अधिकार के तहत ग्राम विकास अधिकारी से दिसंबर 2016 से अब तक की गांव के विकास कार्यों की पूरी जानकारी, दो ग्राम प्रधान द्वारा अब तक कराए गए कार्यों की कार्रवाई रजिस्टर की छाया प्रति, मस्टरोल, अर्थपूर्ति, कोटा रजिस्टर व संपूर्ण किये गए कार्यों की रसीद की छायाप्रति आदि की जानकारी मांगी थी। कोई जानकारी उपलब्ध न कराए जाने पर दोबारा 10 अक्तूबर 2018 में अपील करने पर पीठासीन अधिकारी सुनवाई कक्ष पांच ने ग्राम विकास अधिकारी सोनू मलिक को 19 नवंबर 2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये थे। नीयत तिथि तक ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित न होने पर राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने ग्राम विकास अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये अर्थदंड लगाते हुए अधिकतम सीमा 25000 तक के आदेश दिए। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी सोनू मलिक ने बताया की उन्हें उपस्थित होने के आदेश नीयत तिथि से बाद में प्राप्त हुए है, जिसकी रिपोर्ट विकास खंड ऊन के माध्यम से सक्षम अधिकारी को भेजी जा चुकी है। अब जो तिथि निर्धारित की जाएगी, उस पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।
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