UP: नाभा जेल ब्रेक मामले के मास्टर माइंड खालिस्तानी आतंकी की जमानत याचिका खारिज, इस मामले में हुई कार्रवाई
पंजाब की भटिंडा जेल में बंद आतंकी परमिंदर की फर्जी दस्तावेज के मामले में जनपद न्यायाधीश ने जमानत की खारिज कर दी है। 27 नवंबर 2016 को पंजाब की नाभा जेल तोड़कर खालिस्तानी आतंकियों को भागने का आरोपी परमिंदर उर्फ पिंदा कैराना में हथियारों व फर्जी आईडी व दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार हुआ था।
विस्तार
27 नवंबर 2016 में पंजाब की नाभा जेल तोड़कर खालिस्तानी आतंकी सहित 6 बदमाशों को भागने का आरोपी आतंकी परमिंदर उर्फ पिंदा कैराना में हथियारों के जखीरें व फर्जी आईडी व दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने फर्जी आईडी के मुकदमे में आतंकी परमिंदर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
27 नवंबर की सुबह पंजाब की नाभा जेल में ताबड़तोड़ फायरिंग करके खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू सहित 6 कैदियों को छुड़ा लिया गया था। नाभा जेल ब्रेक का मुख्य आरोपी खालिस्तानी आतंकी फाॅरच्यूनर कार से पानीपत व कैराना के रास्ते देहरादून भाग रहा था। कैराना पुलिस ने कोतवाली गेट के सामने ही परमिंदर की घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया था।
परमिंदर की कार में 1 एसएलआर गन, 1 राइफल व 3 पप्प गन, करीब 200 कारतूस व कई फर्जी आईडी व दस्तावेज बरामद हुए थे। कैराना पुलिस ने परमिंदर के विरूद्ध अवैध हथियारों व फर्जी दस्तावेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
कोर्ट ने परमिंदर को मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। कुछ ही दिन बाद पंजाब पुलिस परमिंदर को अपने साथ पंजाब जेल ले गई था। परमिंदर पजांब की भटिंडा जेल में बताया जा रहा है।
बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान ने बताया कि पंजाब जेल में बंद खालिस्तानी आंतकी परमिंदर उर्फ पिंदा ने कैराना स्थित जनपद न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से फर्जी दस्तावेज की धारा 420, 467, 468 व 471 के मुकदमें में जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर उनके द्वारा जमानत को पुरजोर विरोध किया गया।
मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने आतंकी परमिंदर उर्फ पिंदा की जमानत याचिका खारिज कर दी।