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Shamli News: बस लूट मामले में उधम सिंह को 13 को सुनाई जाएगी सजा

Wed, 31 May 2023 06:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 31 May 2023 06:05 PM IST
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Udham Singh will be sentenced on 13th in bus robbery case
- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद निर्णय रखा सुरक्षित
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कैराना (शामली)। वर्ष 1992 में यूपी रोडवेज बस लूटने तथा पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान हथियार बरामदगी के मामले में कुख्यात ऊधम सिंह करनावल के विरुद्ध कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। कोर्ट में अगली तारीख 13 जून लगाई है।
जनवरी 1992 में क्षेत्र के ऊंचा गांव के निकट सुबह छह बजे तीन बदमाशों ने दिल्ली जा रही यूपी रोडवेज की बस को हथियारों से आतंकित कर लूट लिया था। इस मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश उधम सिंह निवासी गांव करनावल मेरठ और दो अन्य को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उधम सिंह से अवैध हथियार बरामद किया था। बस लूट व हथियार बरामदगी के दोनों मुकदमे कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन हैं।
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बस लूट के मामले में गवाह पक्षद्रोह हो गए थे। जबकि हथियार बरामदगी के मामले में तत्कालीन 21 पुलिसकर्मी गवाह हैं। इनमें कुछ ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि कुछ रिटायर हो गए। गवाहों में चार पुलिसकर्मियों की गवाही कोर्ट में हुई। बुधवार को कोर्ट में ऊधम सिंह के ऊपर दर्ज बस लूट व हथियार बरामदगी के दोनों मुकदमों में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने अगली तारीख 13 जून लगाई है।
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