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छेड़छाड़ के दोषी को दो साल का कारावास

Fri, 21 Oct 2022 12:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 12:33 AM IST
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Two years imprisonment for molestation
छेड़छाड़ के दोषी को दो साल का कारावास
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शामली, कैराना। घर में घुसकर हथियार के बल पर अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) रेशमा चौधरी ने बबला निवासी एलम थाना कांधला को दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 9 माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक कमलेश वर्मा ने बताया कि 13 फरवरी 2022 को अनुसूचित वर्ग की एक महिला ने थाना कांधला पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एलम निवासी बबला ने उसके घर में घुसकर हथियार के बल पर उसके साथ मारपीट की और छेड़खानी की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाए जाने पर बबला को दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर नौ माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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