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तीन रिटर्निंग, छह सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त
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तीन रिटर्निंग, छह सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त
शामली। 14 जनवरी से विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलक्ट्रेट परिसर में डीएम, एसडीएम सदर और नायब तहसीलदार न्यायालय में बेरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है। चुनाव कार्यालय के एडीओ वेदपाल सिंह के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र कैराना, शामली, थानाभवन विधानसभा में एक रिटर्निंग आफिसर, दो-दो सहायक रिटर्निग आफिसर, एक-एक निर्वाचक अधिकारी, 23 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 14 से 21 जनवरी तक चलेगी। मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में डीएम, एसडीएम और नायब तहसीलदार न्यायालय कक्षों में कैराना, शामली, थानाभवन विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बेरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है।
एक लाख नकद लेकर ही चल सकेंगे स्टार प्रचारक
चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम तीस स्टार प्रचारक घोषित कर सकेगा। जबकि अन्य पंजीकृत राजनीतिक दलों के 15 स्टार प्रचार होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में एक लाख रुपये जमा और निकासी की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक एक लाख रुपये तक अपने साथ नकद लेकर चल पाएंगे। प्रत्याशी दस हजार रुपये तक नकद चंदा प्राप्त कर सकेंगे। दस हजार रुपये तक प्रत्याशी नकद व्यय करने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी वाहन में अधिकतम राशि लेकर चलने की सीमा चुनाव आयोग ने दस लाख तक निर्धारित की है। संदेह होने पर स्टेटिक निगरानी टीम आयकर विभाग को सूचना करेगी।
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शामली। 14 जनवरी से विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कलक्ट्रेट परिसर में डीएम, एसडीएम सदर और नायब तहसीलदार न्यायालय में बेरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है। चुनाव कार्यालय के एडीओ वेदपाल सिंह के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र कैराना, शामली, थानाभवन विधानसभा में एक रिटर्निंग आफिसर, दो-दो सहायक रिटर्निग आफिसर, एक-एक निर्वाचक अधिकारी, 23 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 14 से 21 जनवरी तक चलेगी। मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में डीएम, एसडीएम और नायब तहसीलदार न्यायालय कक्षों में कैराना, शामली, थानाभवन विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बेरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है।
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एक लाख नकद लेकर ही चल सकेंगे स्टार प्रचारक
चुनाव आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम तीस स्टार प्रचारक घोषित कर सकेगा। जबकि अन्य पंजीकृत राजनीतिक दलों के 15 स्टार प्रचार होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में एक लाख रुपये जमा और निकासी की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक एक लाख रुपये तक अपने साथ नकद लेकर चल पाएंगे। प्रत्याशी दस हजार रुपये तक नकद चंदा प्राप्त कर सकेंगे। दस हजार रुपये तक प्रत्याशी नकद व्यय करने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी वाहन में अधिकतम राशि लेकर चलने की सीमा चुनाव आयोग ने दस लाख तक निर्धारित की है। संदेह होने पर स्टेटिक निगरानी टीम आयकर विभाग को सूचना करेगी।
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