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नगर पालिका सीमा विस्तार पर हाई कोर्ट ने किया जवाब तलब

Thu, 20 Oct 2022 12:28 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 20 Oct 2022 12:28 AM IST
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The High Court summoned the answer on the extension of the municipality boundary
नगर पालिका सीमा विस्तार पर हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब
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शामली, कैराना। कैराना नगर पालिका के सीमा विस्तार को लेकर आर्यपुरी की प्रधान द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर पालिका से जवाब तलब किया है। 15 नवंबर को पालिका को जवाब दाखिल करना होगा।

शासन ने कैराना नगर पालिका के सीमा विस्तार को 20 जुलाई 2022 को मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद नगरपालिका का क्षेत्रफल 5.11 वर्ग किमी से बढ़कर 17.63 वर्ग किमी हो गया। नगर पालिका में बाहरी बस्तियों के अलावा आर्यपुरी देहात ग्राम पंचायत को भी शामिल किया गया है। जिस पर ग्राम पंचायत आर्यपुरी देहात की प्रधान आसमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका को आदेश जारी किए कि वह इस बात का जवाब दाखिल करें कि किन कारणों के तहत नगरपालिका का विस्तार कराया गया।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल यादव ने बताया कि हाईकोर्ट में पालिका सीमा विस्तार के मुकदमे में अगली तारीख 15 नवंबर लगाई गई है।
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