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Shamli News: न्यायालय ने 17 दोषियों को सजा सुनाई
Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
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कैराना। बृहस्पतिवार को नौ मामलों की सुनवाई में न्यायालय ने 17 दोषियों को सजा सुनाई है।
2009 में कैराना कोतवाली पर शम्भू निवासी जगनपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 18 दिन के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 2019 में थाना झिंझाना पर मुकेश निवासी अशरफपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 3 दिन के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2019 में थाना झिंझाना पर कुलदीप निवासी असरफपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 3 दिन के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
चौथे मामले में 2003 में थाना झिंझाना पर इरफान, सलीम, वसीम निवासी टपराना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि 6-6 दिन के कारावास और 4500-4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पांचवें मामले में 1998 में कैराना कोतवाली पर कृष्ण पाल निवासी बुच्चा खेड़ी, उमरदीन और गयूर निवासी तीतरवाड़ा के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि 8 दिन के कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
छठे मामले में 1998 में कैराना कोतवाली पर फरमान, मुस्तयाक, नत्थू निवासी मोहल्ला आलखुर्द के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि 10 दिन के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सातवें मामले में 2002 में कैराना कोतवाली पर इरशाद उर्फ काला निवासी मोहल्ला आलकला के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 4 माह 21 दिन के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आठवे मामले में 2011 में थाना बाबरी पर सावेज निवासी मोहल्ला न्याजपुरा कोतवाली मुजफ्फरनगर के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 11 माह 10 दिन के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
नौवे मामले में 2022 में शामली कोतवाली पर जशमेर उर्फ सुरेंद्र निवासी मुंडेटकला थाना आदर्श मंडी, राकेश निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली और विजय निवासी लाजपत नगर शामली के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम और चलचित्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई 10 दिन के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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2009 में कैराना कोतवाली पर शम्भू निवासी जगनपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 18 दिन के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में 2019 में थाना झिंझाना पर मुकेश निवासी अशरफपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 3 दिन के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2019 में थाना झिंझाना पर कुलदीप निवासी असरफपुर के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 3 दिन के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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चौथे मामले में 2003 में थाना झिंझाना पर इरफान, सलीम, वसीम निवासी टपराना के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि 6-6 दिन के कारावास और 4500-4500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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पांचवें मामले में 1998 में कैराना कोतवाली पर कृष्ण पाल निवासी बुच्चा खेड़ी, उमरदीन और गयूर निवासी तीतरवाड़ा के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि 8 दिन के कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
छठे मामले में 1998 में कैराना कोतवाली पर फरमान, मुस्तयाक, नत्थू निवासी मोहल्ला आलखुर्द के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि 10 दिन के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सातवें मामले में 2002 में कैराना कोतवाली पर इरशाद उर्फ काला निवासी मोहल्ला आलकला के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 4 माह 21 दिन के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
आठवे मामले में 2011 में थाना बाबरी पर सावेज निवासी मोहल्ला न्याजपुरा कोतवाली मुजफ्फरनगर के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 11 माह 10 दिन के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
नौवे मामले में 2022 में शामली कोतवाली पर जशमेर उर्फ सुरेंद्र निवासी मुंडेटकला थाना आदर्श मंडी, राकेश निवासी मोहल्ला पंसारियान शामली और विजय निवासी लाजपत नगर शामली के विरुद्ध कॉपीराइट अधिनियम और चलचित्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई 10 दिन के कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।