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Shamli News: आयोग ने बीमा कंपनी पर लगाया 1.06 लाख रुपये का जुर्माना

Tue, 08 Sep 2026 01:43 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 08 Sep 2026 01:43 AM IST
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The commission imposed a fine of Rs 1.06 lakh on the insurance company.
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने बीमा कंपनी द्वारा क्लेम का भुगतान न करने के मामले में सुनवाई की। आयोग ने मामले में स्टार हेल्थ एंड एलायड कंपनी लिमिटेड के शामली व चेन्नई के शाखा प्रबंधकों पर एक लाख छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है।
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गांव कुड़ाना निवासी सिद्धार्थ मलिक ने आयोग में 13 अक्तूबर 2023 को स्टार हेल्थ एंड एलायड कंपनी लिमिटेड आर्यपुरी शामली व चेन्नई के शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध परिवाद दायर कराया। परिवादी ने बताया कि उसने फैमिली के लिए निर्धारित प्रीमियम अदा कर पॉलिसी ली थी। इसमें परिवादी की पत्नी तथा दो नाबालिग लड़कियों का जोखिम कवर था।
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परिवादी ने बताया कि मई 2023 में उनकी पत्नी के पेट में दर्द हुआ, जिसे गाजियाबाद के अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया, जिसके लिए कैशलेस भुगतान पर विपक्षी बीमा कंपनी ने कहा कि वे बाद में मेडिकल बिल लगाकर एक साथ सभी बिलों का भुगतान ले लेना। परिवादी ने बीमा कंपनी को दवाइयों के सभी बिल दे दिए लेकिन कोई क्लेम नहीं दिया गया।
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आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह परिवादी को बीमा क्लेम में वर्णित 61,923 रुपये क्लेम निरस्त किए जाने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ और सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में जमा करें। सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए विपक्षी बीमा कंपनी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया।
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