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Shamli News: स्कूल चलो रैली नहीं कराने पर शिक्षिका निलंबित
Wed, 23 Sep 2026 01:50 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:50 AM IST
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शामली। थानाभवन क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सौंहजनी उमरपुर की शिक्षिका शबनम कुमारी को स्कूल चलो रैली नहीं कराने और अन्य अनियमितता मिलने पर निलंबित कर दिया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी की आठ सितंबर की आख्या के आधार पर कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में शिक्षिका को उच्च प्राथमिक विद्यालय सोन्टा रसूलपुर से संबद्ध किया गया है।
बीएसए संतोष कुमार ने बताया कि विद्यालय की एसएमसी बैठक पंजिका में 28 नवंबर 2020 को उमा को समिति अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इसके बाद से अध्यक्ष को बदलने की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं 30 अगस्त 2025 की एसएमसी बैठक में एजेंडा बिंदु दर्ज नहीं किए गए और केवल हस्ताक्षर अंकित मिले। विद्यालय स्टाफ और शिकायतकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि स्कूल चलो अभियान के तहत रैली नहीं निकाली गई। इसके अलावा साफ-सफाई अभियान से संबंधित शिक्षिका द्वारा लगाए गए फोटो की तारीख 15 अगस्त 2026 की है, जबकि शिकायत 30 जुलाई 2026 को की गई थी।
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निलंबन अवधि में शिक्षिका को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में कार्यरत नहीं हैं।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी की आठ सितंबर की आख्या के आधार पर कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में शिक्षिका को उच्च प्राथमिक विद्यालय सोन्टा रसूलपुर से संबद्ध किया गया है।
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बीएसए संतोष कुमार ने बताया कि विद्यालय की एसएमसी बैठक पंजिका में 28 नवंबर 2020 को उमा को समिति अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इसके बाद से अध्यक्ष को बदलने की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं 30 अगस्त 2025 की एसएमसी बैठक में एजेंडा बिंदु दर्ज नहीं किए गए और केवल हस्ताक्षर अंकित मिले। विद्यालय स्टाफ और शिकायतकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि स्कूल चलो अभियान के तहत रैली नहीं निकाली गई। इसके अलावा साफ-सफाई अभियान से संबंधित शिक्षिका द्वारा लगाए गए फोटो की तारीख 15 अगस्त 2026 की है, जबकि शिकायत 30 जुलाई 2026 को की गई थी।
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निलंबन अवधि में शिक्षिका को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में कार्यरत नहीं हैं।