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अदालत ने सपा नेता इमरान मसूद को सजा सुनाई
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सपा नेता इमरान मसूद को सजा सुनाई
कैराना(शामली)। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान झिंझाना में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन कांग्रेस नेता और वर्तमान में सपा नेता इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता और वर्तमान में सपा नेता इमरान मसूद ने झिंझाना में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय ने टिप्पणी की थी। इस मामले में झिंझाना थाने में इमरान मसूद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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कैराना(शामली)। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान झिंझाना में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने तत्कालीन कांग्रेस नेता और वर्तमान में सपा नेता इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता और वर्तमान में सपा नेता इमरान मसूद ने झिंझाना में चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय ने टिप्पणी की थी। इस मामले में झिंझाना थाने में इमरान मसूद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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