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चरस के साथ पकड़े तस्कर को 21 माह की सजा

Tue, 17 May 2022 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 11:57 PM IST
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Smuggler caught with charas sentenced to 21 months
चरस के साथ पकड़े तस्कर को 21 माह की सजा
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कैराना। 120 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए तस्कर ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुबोध सिंह ने 21 माह के कारावास व 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि 18 अगस्त 2020 को शामली कोतवाली में तैनात एसआई कंवरपाल ने अमजद निवासी हरेंद्र नगर शामली को 120 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। शामली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए थे। सुनवाई के दौरान मुजरिम अमजद ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की अपील की थी। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुबोध सिंह ने मुजरिम अमजद निवासी शामली को 21 माह के कारावास व 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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