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एसआईटी करेगी पिता-पुत्र को गिरफ्तार करने की जांच

Fri, 26 Nov 2021 12:36 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 12:36 AM IST
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SIT will investigate the arrest of father-son
एसआईटी करेगी पिता-पुत्र को गिरफ्तार करने की जांच
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शामली। 21 वर्षीय युवती के साथ रजामंदी से शादी करने वाले युवक के पिता व भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। डीआईजी सहारनपुर ने सीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इस प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट ने शामली पुलिस को फटकार लगाई थी। एसपी ने लापरवाही बरतने पर शहर कोतवाली प्रभारी और विवेचक को निलंबित कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शामली पुलिस को 11 जनवरी को जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है।
एक जुलाई को शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी 21 वर्षीय युवती लापता हो गई थी। युवती की मां ने दिल्ली निवासी युवक समेत तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकरण मेें कोतवाली पुलिस ने युवती को छिपाने के आरोप में युवक के पिता व भाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया था। पिछले महीने युवती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी मर्जी से युवक के साथ शादी करना और किसी का दोष न होना बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 अक्तूबर को शामली पुलिस को तलब किया था। शहर कोतवाली प्रभारी पंकज त्यागी व विवेचक नरेंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई थी।
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शामली पुलिस ने कोर्ट में युवक के पिता व भाई की रिहाई के लिए रिपोर्ट दाखिल की थी। 15 दिन पहले एसपी सुकीर्ति माधव ने लापरवाही बरते जाने पर कोतवाली प्रभारी पंकज त्यागी व विवेचक नरेंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया था। 18 नवंबर को सीओ कैराना जितेंद्र कुमार व कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा दाखिल किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब 11 जनवरी तक जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है। अब इस प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। डीआईजी सहारनपुर डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने एसआईटी गठित की है। एसआईटी में सहारनपुर जिले के सीओ, इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मी हैं। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि इस प्रकरण की जांच डीआईजी द्वारा गठित की गई एसआईटी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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