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आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी
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दुकानें सुबह सात से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी
शामली। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि जिले में शासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू की अवधि 10 मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाई गई है। पहले यह अवधि छह मई की सुबह सात बजे तक थी।
डीएम ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक दवा, सर्जिकल की दुकानें, कोटेदार की दुकानें, गेहूं क्रय केंद्र और अन्य आकस्मिक सेवाएं यथावत खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे। बाजार व मंडी में केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना, कृषि से संबंधित पेस्टीसाइड, बीज व खाद आदि की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। इनके अलावा बाकी अन्य दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क, ग्लब्स व सैनिटाइजर के इस्तेमाल किया जाएगा।
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शामली। डीएम जसजीत कौर ने बताया कि जिले में शासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू की अवधि 10 मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाई गई है। पहले यह अवधि छह मई की सुबह सात बजे तक थी।
डीएम ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक दवा, सर्जिकल की दुकानें, कोटेदार की दुकानें, गेहूं क्रय केंद्र और अन्य आकस्मिक सेवाएं यथावत खुली रहेंगी। उद्योग पूर्व आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेंगे। बाजार व मंडी में केवल दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी, फल, दूध, किराना, कृषि से संबंधित पेस्टीसाइड, बीज व खाद आदि की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। इनके अलावा बाकी अन्य दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क, ग्लब्स व सैनिटाइजर के इस्तेमाल किया जाएगा।
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