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Shamli : सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर नहीं हो सका फैसला, अब  21 नवंबर को आएगा निर्णय

Thu, 17 Nov 2022 12:44 AM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, शामली
अमर उजाला ब्यूरो, शामली Published by: कपिल kapil Updated Thu, 17 Nov 2022 12:44 AM IST
सार

Shamli News : सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर High Court में फैसला नहीं हो सका। अब अदालत ने जमानत के निर्णय के लिए अगली तारीख 21 नवंबर लगाई है।

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Shamli: The decision could not be taken on the bail of SP MLA Nahid Hasan
नाहिद हसन। - फोटो : amar ujala

विस्तार

गैंगस्टर के मुकदमे में चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट में फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने जमानत के निर्णय के लिए अगली तारीख 21 नवंबर लगाई है। 

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शामली जनपद के कैराना में फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन और उसकी माता तबस्सुम बेगम सहित 40 के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। सितंबर 2022 में नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया गया था। 
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सेशन कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बुधवार को हाईकोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया और जमानत पर निर्णय के लिए अगली तारीख 31 नवंबर लगाई है।

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