UP: सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, अब 16 नवंबर की तारीख तय
Shamli News : सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अब 16 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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गैंगस्टर के मुकदमे में चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में अगली तारीख 16 नवंबर लगाई गई है।
फरवरी 2021 में सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 जनवरी को पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। 27 सितंबर को नाहिद हसन को चित्रकूट जेल भेज दिया था।
वहीं से गैंगस्टर के मुकदमे में गुरुवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई थी, लेकिन किसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 नवंबर लगाई है।
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अमानत में ख्यानत के मुकदमे में मिली जमानत
सपा विधायक नाहिद हसन के विरुद्ध 2019 में झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी खुशनाम निवासी महिला शाहजहां ने अमानत में ख्यानत का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की शरण ली गई थी। 19 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उक्त मामले में जमानत देने के आदेश दिए थे।
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विधायक के अधिवक्ता ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में एक-एक लाख रुपये के दो जमानती भरे गए हैं, जिसके बाद विधायक को जमानत मिल गई है और जेल में जमानत का परवाना भी चला गया है। हालांकि, गैंगस्टर के मामले में जमानत न होने के चलते विधायक नाहिद हसन अभी जेल में ही रहेंगे।